पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के लिए अब नहीं भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म, सरकार ने बदला ये नियम
इंडिया पोस्ट ने 15 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के लिए कॉमन फॉर्म्स के इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी है. अलग-अलग फॉर्म होने की वजह से कई तरह की परेशानियां होती थी.
नई दिल्ली. इंडिया पोस्ट (India Post) ने सुकन्या समृद्धि योजना, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF जैसे पोस्ट आफिस स्कीम्स के लिए कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल करने को लेकर एक नया सुर्कलर जारी किया है. इस कॉमन फॉर्म के जरिये इन स्कीम्स के लिए डिपॉजिट, विड्रॉल, क्लोजर और लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा.
इंडिया पोस्ट ने कहा, ‘अलग-अलग फॉर्म्स की वजह से फील्ड यूनिट्स व अन्य स्टेकहोल्डर्स को परेशानी हो रही थी. विभिन्न सेविंग स्कीम्स के लिए अलग फॉर्म्स की प्रिंटिंग और उपलब्धता को लेकर दिक्कतें सामने आ रही थीं.’ चूंकि, यह पूरी तरह से ऑपेरशनल इश्यू है, इसीलिए इंडिया पोस्ट ने सभी पोस्ट ऑफिस पर निम्नलिखित कॉमन फॉर्म के प्रयोग करने को मंजूरी दे दी है. इंडिया पोस्ट ने 15 अप्रैल को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, इन सभी फॉर्म का इस्तेमाल कोर बैंकिंग सॉल्युशन (CBS) और नॉन-सीबीएस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
- सर्टिफिके खरीदने या आकउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल किसी नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जा सकेगा. एप्लीकेशन के साथ पे-इन-स्लीप के जरिये पेमेंट किया जा सकेगा.
- अकाउंट क्लोज करने के लिए एक कॉमन फॉर्म यानी SB-7A जारी किया गया है. इस फॉर्म की मदद PPF, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम आदि के लिए मैच्योरिटी के समय क्लोजर के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
- अगर इन योजनाओं के तहत किसी अकाउंट को प्रीममैच्योर तौर पर क्लोज किया जाता है तो इसके लिए SB-7B फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.
- डिपॉजिट अकाउंट, PPF अकाउंट या सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोन लेने या विड्रॉल करने के लिए SB-7C फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
- इसी प्रकार, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पीपीएफ और सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए भी एक नया कॉमन फॉर्म जारी किया गया है.
- हालांकि, इंडिया पोस्ट ने यह भी साफ किया है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स से नॉर्मल विड्रॉल, टर्म डिपॉजिट, सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम्स के लिए पहले जैसा ही विड्रॉल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. इंडिया पोस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई रिवाइज्ड स्कीम्स रूल्स 2019 के तहत नोटिफाइड फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है तो इसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा.
डिपॉजिट नियमों में ढील दे चुकी है सरकार
लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के लिए डिपॉजिट नियमों में ढील दी है. अगर किसी निवेशक ने वित्त वर्ष 2019-20 तक अपने अकाउंट में काई डिपॉजिट नहीं किया है तो वो 30 जून 2020 तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं.
साथ ही, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में अगर किसी ने 31 मार्च 2020 तक न्यूनतम डिपॉजिट नहीं किया है तो वह भी 30 जून तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं.
केंद्र सरकार 31 मार्च तक मैच्योर होने वाले पीपीएफ अकाउंट्स की अवधि भी बढ़ा दिया है. इसके बाद अब अगर किसी व्यक्ति का पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च 2020 तक मैच्योर हो चुका है तो इसे भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.