पंजाब में सैनिटाइजर चैंबरों में सोडियम हाइपोक्लोराइट के प्रयोग पर सरकार ने लगाई रोक

पंजाब सरकार ने राज्‍य में सैनिटाइजर चैंबरों में सोडियम हाइपोक्लोराइट के प्रयोग पर रोक लगा‍ दी है। यह रोक सोडियम हाइपोक्लोराइट के इस्‍तेमाल से नुकसान के खुलासे के बाद लगाई गई है।

चंडीगढ़। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में सैनिटाइजर चैंबरों में पानी के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट के किए जा रहे स्प्रे पर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आशय का पत्र सेहत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों व सिविल सर्जनों को जारी कर दिया गया है।

विभाग ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों व सिविल सर्जनों को जारी किए आदेश

कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सैनिटाइजर चैंबरों में बिना किसी मापदंड व सेहत विभाग से स्वीकृत लिए बिना प्रदेश के विभिन्न संगठनों द्वारा उक्त केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था। पानी के साथ चैंबरों में स्प्रे किए जा रहे सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल को कम रखे जाने के कारण इसका वायरस पर असर नहीं पड़ता।

यदि केमिकल की मात्रा बढ़ाई जाती तो वह त्वचा, आंख व कपड़ों के लिए हानिकारक है। इसको देखते हुए शनिवार की शाम पंजाब सरकार के सेहत सचिव अनुराग अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई उच्‍च स्तरीय बैठक में चिंता जताई गई थी।

सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकलयुक्त सैनिटाइजर चैंबरों के प्रदेश में तेजी से फैल रहे प्रचलन और के मानव शरीर पर पडऩे वाले इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए दैनिक जागरण ने 13 अप्रैल के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर पाठकों को सबसे पहले इसकी जानकारी दी गई थी। 14 अप्रैल को पंजाब सरकार के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से पत्र के माध्यम से आदेश जारी कर सैनिटाइजर चैंबरों में उक्त केमिकल के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया।

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