नई दिल्ली. COVID-19 के प्रसार के दौरान भारत सरकार (Indian Government) के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं (Broadcasting and cable services) को जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं.
देश के सभी ब्रॉडकास्टर्स, जिसमें प्राइवेट टीवी चैनल और डीटीएच ऑपरेटर्स (Private TV Channels and DTH Operators) भी शामिल हैं को संबोधित एक पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार के दौर में ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विसेज को गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से 24 मार्च को जारी आदेश में आवश्यक सेवा बताया गया है.
सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जारी रखने की की थी गुजारिश
साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 23 मार्च को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जारी रखने के लिए भी गुजारिश की थी. इसकी वजह सही जानकारी को कई माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाना था और वर्तमान की वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना है.
ऐसे में मंत्रालय ने सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से जनता को उनके घरों में समाचारों से संबंधित कार्यक्रम (News related programs), प्रामाणिक जानकारी और अत्यधिक आवश्यकता वाले मनोरंजन के कार्यक्रम (Entertainment programs) पहुंचाते रहने को कहा है. ऐसे में सभी स्टेकहोल्डर को निर्देश है कि वे अपने सब्सक्राइबर्स को अबाधित सेवाएं देते रहें और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चेन में अन्य लोगों के साथ सहयोग करें.
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए ताकि लोगों के लिए उपलब्ध चैनलों (available channels) पर अबाध रूप से कार्यक्रम सुनिश्चित किए जा सकें.