त्रिपुरा: नर्सों ने मास्क और PPE की कमी की शिकायत, सरकार ने लागू किया एस्मा

सीएम बिप्लब देब (CM Biplab Deb) ने चेतावनी दी कि जीबी पंत अस्पताल में मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के बारे में जिन नर्सों ने मीडिया में शिकायत की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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अगरतला. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के मद्देनजर त्रिपुरा (Tripura) के एक सरकारी अस्पताल में कुछ नर्सों (Nurse) द्वारा मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी की शिकायत किए जाने के बाद त्रिपुरा सरकार ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है.

त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के बाद 1986 का यह कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य है, जो पुलिस को एस्मा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है. इसके तहत, डाक और टेलीग्राफ, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह जैसी ‘आवश्यक सेवाओं’ के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने पर पाबंदी होती है.

सीएम ने कहा- नर्सों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

इस कानून को लागू करने के फैसले से पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने चेतावनी दी कि जीबी पंत अस्पताल में मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के बारे में जिन नर्सों ने मीडिया में शिकायत की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देब ने गुरुवार देर रात कहा, ‘नागरिकों के हित में कोविड-19 के प्रकोप से बेहतर ढंग से निपटने के लिए आज से सरकार ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.’
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