सरकार का बड़ा फैसला- 14 लाख टैक्सपेयर्स के 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड होंगे जारी

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने तुरंत 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को जारी करने का आदेश दिया है. इस फैसले से 14 लाख टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को फायदा होगा.

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी के इस संकट में आम टेक्सपेयर्स और बिजनेसमैन को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने तुरंत 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड को जारी करने का आदेश दिया है. इस फैसले से 14 लाख टैक्सपेयर्स को फायदा होगा. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी और कस्टम के टैक्स रिफंड भी जारी करने का आदेश दिया है. इससे 1 लाख बिजनेसमैन और MSME को राहत मिलेगी. सरकार कुल 18 हजार करोड़ रुपये का रिफंड जारी करेगी.

इनकम टैक्स रिफंड- टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन होता है. इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड मिलने में करीब 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है. हालांकि, कई बार, यह सिर्फ 15 दिनों में भी क्रेडिट हो जाता है. आयकर रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के बाद से ही रिफंड प्रोसेस होना शुरू हो जाता है. आयकर रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है. करदाताओं को वहां अपना पेन नंबर और असेसमेंट इयर दर्ज करना होगा.

यहां आपको बता दें कि आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह 1 मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही ईश्यू करेगा. यह रिफंड केवल उसी बैंक खाते में क्रेडिट होगा जो पेन कार्ड से लिंक है और जिसका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग www.incometaxefiling.gov.in पर पूर्व सत्यापन हो चुका है.

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आप अपने रिफंड का स्टेटस इस तरह देख सकते हैं-

स्टेप 1. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2. इसके बाद अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म दिनांक और कैप्चा कोड डालकर अपने अकाउंट पर लॉग इन करें.
स्टेप 3. अब ‘View Returns/Forms’ टेब पर क्लिक करें.
स्टेप 4. अब आपको यहां यहां अपना पेन नंबर दर्ज करना होगा. अब ड्रॉप-डाउन लिस्ट से टैक्स रिटर्न और असेसमेंट इयर सलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 5. अब अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें और आपको आयकर रिफंड का स्टेटस दिखाई दे जाएगा.

NSDL वेबसाइट पर आप अपने रिफंड का स्टेटस इस तरह देख सकते हैं-
स्टेप 1. अपना पेन नंबर, असेसमेंट इयर और फोटो में दिये टेक्स्ट को दर्ज करें.
स्टेप 2. अब सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अब आपको स्क्रिन पर अपने रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा. इसमें आपको पेमेंट का प्रकार, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और तारीख दिखाई देगी.

रिफंड नहीं मिलने की वजह जानें-

रिफंड नहीं मिलने पर सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपने आयकर खाते में लॉग इन करें. इसके बाद माय अकाउंट्स और उसके बाद रिफंड और फिर डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें. इसके बाद वह निर्धारण वर्ष भरें जिसका आपको रिफंड पता करना है. ऐसा करते ही रिफंड से जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी. इसमें रिफंड नहीं भेजने की जानकारी मिल जाएगी.

बैंक खाता संख्या सावधानी से भरें-

सीधे खाते में रिफंड की रकम पाने के लिए बैंक खाते की जानकारी सावधानी से भरें. वैसे आजकल बैंक खाता और आपका रिटर्न पहले से जुड़ा होता है. अगर आपके पास पहले से जुड़ा खाता नहीं है तो सबसे पहले उसे सत्यापित करना होगा. इसके बाद ई-वेरिफिकेशन के लिए विकल्प दिखेंगे. ई-वेरिफिकेशन के उचित मोड को चुनें. अनुरोध को जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी)/आधार ओटीपी को जेनरेट और उसे भरें. रिफंड री-इश्यू रीक्वेस्ट सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा जिसका मतलब है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है. आपको जल्द रिफंड जारी किया जाएगा.

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