लॉकडाउन में सता रहा है नौकरी जाने का डर! तो जानिए क्या है सरकार की ओर से कंपनियों के लिए एडवाइजरी

कोरोना (Covid-19) की वजह से शुरू हुए इस लॉकडाउन के समय श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से कर्मचारियों की नौकरी बहाल रखने और वेतन नहीं घटाने को कहा है. श्रम मंत्रालय ने छुट्टी लेने पर भी कर्मचारियों के ड्यूटी पर माने जाने का निर्देश दिया है.

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus in India) संकट की वजह से देश में लॉकडाउन (Lockdown in India) जारी है. इसी वजह से कई निजी (Private Companies) और सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी अपने अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में उन्हें नौकरी जाने का डर भी सता रहा है. इस मामले को देखते हुए श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. श्रम मंत्रालय से जुड़ी जानकारी को EPFO एसएमएस के जरिए खाताधारकों और कंपनियों तक पहुंचा रहा है. आपको बता दें कि ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन समय पर देने का निर्देश दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत आने वाले 65 लाख पेंशनभोगियों को समय पर मासिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

क्या है सरकार की एडवाइजरी – केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से कर्मचारियों को नौकरी से न हटाया जाए और न ही उनकी सैलरी काटी जाए. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है.

अगर कोई कर्मचारी कोरोना वायरस संकट के कारण छुट्टी लेता है तो भी उसके ड्यूटी पर आने जैसा ही माना जाए और इसके तहत उसकी सैलरी नहीं काटी जाए. इसके अलावा अगर कोई दफ्तर इस आफत के कारण बंद होता है तो ये माना जाए कि उसके कर्मचारी ड्यूटी पर हैं.

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