कोरोना वायरस: तमिलनाडु में सामने आए 50 नए मामले, 45 लोग निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शरीक

जानकारी के मुताबिक आज जो 50 लोग कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 45 लोगों ने दिल्ली (Delhi) के निजामुद्दीन (Nizamuddin) में तबलीगी जमात (Tabligi Jamaat) के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था.

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नई दिल्ली. तमिलनाडु (Tamilnadu) में मंगलवार कोरोना वायरस (Coronavirus) के 50 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 124 हो गई है. जानकारी के मुताबिक आज जो 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 45 लोगों ने दिल्ली (Delhi) के निजामुद्दीन (Nizamuddin) में तबलीगी जमात (Tabligi Jamaat) के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था.

1500 में से 1130 लोग लौटे थे

तमिलनाडु स्वास्थ्य सचिव नीला राजेश ने मंगलवार को कहा कि, “करीब 1,500 लोगों का बड़ा समूह दिल्ली गया था और उस समूह में से कई लोग संक्रमित हैं. उनमें से 1130 लोग लौट आए हैं बाकी सभी दिल्ली में रह रहे हैं. वापस लौटे 1130 में से हमने कई जिलों में 515 की पहचान की है.”उन्होंने कहा कि इन लोगों में से जिन्होंने दिल्ली (मरकज़, निजामुद्दीन) में सम्मेलन में भाग लिया 50 को COVID19 के लिए पॉजिटिव पाया गया है. इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी आज पॉजिटिव पाया गया है. राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 124 हो गई है.

गौरतलब है कि सोमवार को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी (K Palanisamy) ने कहा था कि तमिलनाडु से हाल ही में एक आयोजन में भाग लेने दिल्ली गए लोगों में से भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से करीब 1,500 लोगों का समूह दिल्ली गया था.

‘तबलीगी जमात’ ने हाल ही में दिल्ली में एक आयोजन किया था.

रिटायर होने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को दो माह का सेवा विस्तार
सरकार ने कहा, ‘‘सभी मरीजों की हालत स्थिर है और वे अस्पताल में पृथक हैं.’’ इस बीच, 31 मार्च, 2020 को जिन डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को सेवानिवृत्त होना था, मुख्यमंत्री ने उन सभी को संविदा के तहत दो महीने का सेवा विस्तार दिया है.सरकार ने बताया कि सक्रिय निगरानी के तहत 2,000 कर्मचारियों ने 12 जिलों में 1,08,677 घरों में जाकर 3,96,147 लोगों की बुखार और अन्य लक्षणों के लिए जांच की है.
दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ (Nizamuddin Markaz) मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. एफआईआर मौलाना साद और अन्य के खिलाफ लिखी गई है. अब इस मामले की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी. आज सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल और सोमवार रात दिल्ली के हैल्थ मिनिस्टर सतेन्द्र जैन ने एलजी को एक खत लिखा था. खत में मरकज़ की इंतज़ामियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की थी. गौरतलब रहे कि मरकज़ में भारतीयों सहित कुछ विदेशी रुके हुए थे. यह लोग तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के एक जलसे में हिस्सा लेने आए हुए थे.

मरकज का आरोप, 17 गाड़ियों के लिए एसडीएम से मांगा था कर्फ्यू पास

मरकज़ के वकील फैज़ुल अय्यूबी का कहना है कि मरकज़ की ओर से एसडीएम को कर्फ्यू पास के लिए लैटर लिखा गया था. 17 गाड़ियों के लिए पास की मांग की गई थी, जिससे की दूर रहने वाले लोगों को उनके घरों तक भेजा जा सके. 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के चलते और उसके बाद लॉकडाउन के चलते कहीं भी निकलना मुश्किल हो गया था ट्रेन तक बंद हो चुकी थीं, तो दूर रहने वालों को भेजना मुश्किल था. 26 मार्च को हमें  एसडीएम दफ्तर बुलाया गया और डीएम से भी बात कराई गई. यह है तबलीगी जमात से जुड़े कुछ दावें

तबलीगी जमात से जुड़े उलेमाओं का दावा है कि जमात दुनिया के हर एक मुल्क में फैली हुई है. जमात से दुनियाभर में करीब 15 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. उलेमाओं का दावा है कि जमात कोई सरकारी मदद नहीं लेती है. जमात की अपनी कोई बेवसाइट, अखबार या चैनल नहीं है. भारत में जमात का हैड ऑफिस दिल्ली में हज़रत निजामुउद्दीन दरगाह के पास मरकज के नाम से है. जमात की एक खास बात ये है कि ये अपना एक अमीर (अध्यक्ष) चुनते हैं और उसी के अनुसार सारे कार्यक्रम होते हैं.

तबलीगी जमात का मकसद

तबलीगी जमात से जुड़े उलेमाओं का दावा है कि वह कोई संगठन या अलग वर्ग नहीं है. उनका काम बस इतना है कि शहर-शहर और गांव-गांव घूमकर लोगों को इस्लाम पर सही तरीके से चलने की जानकारी देना है. अच्छाई और बुराई के फर्क को समझाना है. कारोबार या नौकरी कर की गई कमाई का इस्तेमाल कैसे करने है यह जानकारी भी जमात देती है. जमात जिस शहर या गांव में भी जाती है वहां वो हमेशा मस्जिदों में ही रुकती है.इन धाराओं दर्ज हुई एफआईआर
IPC की धारा 269 यानी किसी के जीवन को संकट में डालना और आईपीसी 270 यानी कोई ऐसा गैर जरूरी काम करना जिससे जीवन में संकट आए. जबकि आईपीसी की धारा 271 यानी सरकार के बनाए नियम की अवहेलना करना है. वहीं धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश के साथ सरकारी नियमों की घोर अवहेलना करना है. इसके अलावा U/s 3 महामारी एक्ट 1897 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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