नई दिल्ली. मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 आज यानी 31 मार्च को खत्म हो रहा है और एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत हो रही है. कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दी है. इसके साथ ही पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar) की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है. बजट 2020 में इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे. आइए जानते हैं इनके बारे.
(1) नया टैक्स स्लैब-
बजट 2020 में घोषित नया टैक्स स्लैब लागू होगा. हालांकि, पुराना टैक्स भी लागू रहेगा. टैक्सपेयर्स को दोनों ऑप्शन में किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा. बजट में घोषित नए टैक्स रेट्स के मुताबिक, 2.50 रुपये तक सालाना इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा. वहीं, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच इनकम पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच इनकम पर 10 फीसदी और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच इनकम पर 20 फीसदी और 12.5 लाख रुपये 15 लाख रुपये के बीच इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
लेकिन नए टैक्स लोअर टैक्स रेट में इंडीविजुअल को सारे डिडक्शन छोड़ने होंगे. सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) और होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज आदि.