COVID-19: अब EPF अकाउंट से निकाल सकते हैं इतनी रकम, सरकार ने बदला नियम

कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते श्रम मंत्रालय ने EPF स्कीम 1952 में विशेष संशोधन किया है, जिसके तहत कर्मचारी अपने अकाउंट से कुछ रकम निकाल सकते हैं. ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया है.

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नई दिल्ली. COVID-19 की वजह से देशभर में लॉकडाउनन (Lockdown in India) के बाद रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO को श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने विशेष अनुमति  दिया है. इसके बाद अब 6 करोड़ EPFO मेंबर्स अपने ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) से 3 महीने तक की सैलरी और महंगाई भत्ता निकाल सकेंगे. मंत्रालय ने 28 मार्च 2020 को इस एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड 1952 में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.

कितनी रकम निकालने की मिलेगी मंजूरीम
देशभर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए EPFO सब्सक्राइबर्स अपने EPF अकाउंट से 3 महीने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या कुल रकम का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. इनमें से जो भी रकम कम होगी, वो उन्हें निकालने की मंजूरी दी जाएगी. मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है.

28 मार्च से लागू किया गया नया नियम
चूंकि, COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया गया है, इसके बाद अब देश के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी श्रम मंत्रालय के इस फैसले का लाभ ले सकते हैं. ईपीएफ स्कीम, 1952 में एक पैरा नया सब पैरो जोड़ा गया है, जिसे 28 मार्च 2020 से संशोधन के रूप में लागू कर दिया गया है.

कार्यालयों को EPFO ने जारी किया निर्देश
इस नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारी ​भविष्य ​निधि संगठन (EPFO) ने ​अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया है. इन कार्यालयों को आदेश दिया गया है कि EPFO सब्सक्राइबर्स द्वारा किए गए क्लेम को प्रोसेस किया जाए.

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