मुंबई. डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयाेग काे राेकने और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्राॅड पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक नए नियम लागू करने जा रहा है, जो साेमवार 16 मार्च से लागू हाेंगे। आरबीआई ने इस संबंध में जनवरी 2020 में अधिसूचना जारी की थी। ये नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड (फिजिकल और वर्चुअल) पर लागू हाेंगे। इनमें रि-इश्यू कार्ड भी शामिल हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू/रि-इश्यू करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाॅइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।
आपने कार्ड से कभी ऑनलाइन लेन-देन नहीं किया है तो ये सेवाएं कल से बंद हो जाएंगी :
- किसी भी डेबिट-क्रेडिट कार्ड काे इन तरीकाें से इस्तेमाल किया जाता है- एटीएम पर, प्वाॅइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल पर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, काॅन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए।
- अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। आपकाे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, काॅन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है ताे इन सेवाओं काे कार्ड पर शुरू करवाना हाेगा।
- ये सेवाएं कार्ड के साथ स्वत: आती थीं। अब ग्राहक के आग्रह पर ही शुरू होंगी।
- ग्राहक 24×7 किसी भी सेवा काे मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के जरिए शुरू करवा सकेंगे। साथ ही स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकेंगे।
- ग्राहक इसके जरिए कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट भी तय कर सकेंगे या उसे बदल सकेंगे।
- माैजूदा कार्ड से अब तक आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या काॅन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ताे कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से बंद हाे जाएंगी।
- रिजर्व बैंक ने सभी बैंकाें से कहा है कि वे माेबाइल एप्लीकेशन, लिमिट माेडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल व डिसएबल सेवा सप्ताह के साताें दिन चाैबीसाें घंटे उपलब्ध करवाएं। बैंक की ब्रांच और एटीएम पर भी यह विकल्प माैजूद रहेगा।
- कार्ड के स्टेटस में जब भी बदलाव हाेगा, बैंक एसएमएस/ई-मेल के जरिये ग्राहक काे अलर्ट/सूचना/स्टेटस भेजेंगे।