यूआईडीएआई ने हैदराबाद के 127 लोगों से दस्तावेज मांगे; विवाद बढ़ने पर सफाई दी- इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं
हैदराबाद पुलिस ने यमन के एक नागरिक गिरफ्तार किया था, उस पर फर्जी आधार और पासपोर्ट बनवाने का शक इसके बाद पुलिस ने 127 लोगों की रिपोर्ट आधार अथॉरिटी को भेजी, इनके अवैध प्रवासी होने की आशंका जताई एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पूछा- क्या यूआईडीएआई को नागरिकता का प्रमाण मांगने का अधिकार है
हैदराबाद. तेलंगाना में आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने पुलिस की रिपोर्ट पर 127 लोगों को नोटिस भेजा है। रिपोर्ट में इन लोगों के अवैध प्रवासी होने की आशंका जताई गई है। इस पर अथॉरिटी ने उनसे भारत में रहने के दावे का सबूत मांगे हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। विवाद बढ़ने पर अथॉरिटी ने मंगलवार को सफाई दी कि हमने सिर्फ झूठी जानकारी देकर आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों को नोटिस दिया है। इसका उनकी नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। जाली दस्तावेज देने वालों का आधार कार्ड रद्द होगा।
यूआईडीएआई ने बयान जारी किया- आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अथॉरिटी आधार कानून के तहत काम करती है। इस एक्ट के मुताबिक आधार नंबर हासिल करने के लिए कम से कम 182 दिन भारत में रहना जरूरी है। इसके बाद नोडल बॉडी 12 अंकों का यूनिक नंबर जारी करती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि किसी भी अवैध प्रवासी को आधार जारी नहीं किया जाए।
UIDAI ने मांगे नागरिकता के सबूत, सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Section 9 of Aadhaar Act says that it isn’t proof of citizenship. What legal authority does @UIDAI @UIDAIHyderabad have to demand proof of citizenship?
The notices don’t even mention the grounds on which they were issued.
This is illegal & unacceptablehttps://t.co/fte7lgLOPK
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 18, 2020
यमन के नागरिक की गिरफ्तारी के बाद रिपोर्ट भेजी गई
पिछले दिनों हैदराबाद पुलिस ने यमन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया था। उस पर फर्जी आधार और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस ने 127 लोगों से जुड़ी रिपोर्ट अथॉरिटी को भेजी थी। फिर यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर ने इन लोगों को 20 फरवरी तक ऑफिस आकर दस्तावेज सत्यापित कराने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में अथॉरिटी ने उन्हें दस्तावेज जुटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। अब उन्हें मई में अधिकारियों के सामने पेश होना है।
हैदराबाद में नागरिकता के मसले पर बवाल
चारमीनार थाना क्षेत्र के भवानी नगर के निवासी मोहम्मद सत्तार को यूआईडीएआई (UIDAI) ने समन भेजते हुए उनको उनकी नागरिकता साबित करने को कहा है। मोहम्मद सत्तार हैदराबाद के पुराने नागरिक है। बता दें कि ये नोटिस आधार के नियम 30 के तहत भेजा गया है। वहीं इस नोटिस के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है।
UIDAI ने नोटिस भेज आधार की जानकारी मांग
UIDAI के नोटिस के बाद मोहम्मद सत्तार को अपने सभी कागजात को दिखाने होंगे, जिससे कि उसकी नागरिकता साबित हो सकें। इसके अलावा नोटिस में यब भी कहा गया है कि अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो उन्हें वो सभी दस्तावेज दिखाने होंगे जिसके तहत उन्हें यहां रहने की इजाजत मिली है।