सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद Airtel ने दूरसंचार विभाग को चुकाए 10 हजार करोड़

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए. भारती एयरटेल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क समेत सरकार को कुल 35,586 करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया देना है.

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नई दिल्लीसमायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार के समयसीमा में ढील ना देने के बाद भारती एयरटेल ने आज दूरसंचार विभाग को 10 हजार करोड़ रुपए के सांविधिक बकाए का भुगतान कर दिया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह बाकी की राशि का भुगतान भी स्वआकलन के बाद कर देगी.

 

बचे बकाया का भी भुगतान करेंगे- भारती एयरटेल

कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की तरफ से कुल 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.’’ कंपनी ने कहा, ‘‘हम शीघ्रता के साथ स्वआकलन की प्रक्रिया में हैं और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले हम इस प्रक्रिया को पूरा करके बचे बकाया का भी भुगतान करेंगे.’’

एयरटेल ने कहा कि बचे हुए बकाया का भुगतान करने के वक्त वह इससे जुड़ी और जानकारी भी देगी. एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद दूरसंचार विभाग ने 14 फरवरी से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को जल्द से जल्द अपना पिछला सांविधिक बकाया चुकाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए.

 

एयरटेल को 35 हजार 586 करोड़ रुपये का बकाया देना है

 

भारती एयरटेल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क समेत सरकार को कुल 35 हजार 586 करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया देना है. एयरटेल ने विभाग के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि वह कुल बकाये में से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान 20 फरवरी तक और बाकी बची राशि 17 मार्च तक कर देगी.

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