17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड 45 दिन में हो जाएंगे रद्द, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी चेतावनी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी (Income Tax Department) देते हुए कहा हैं कि इस साल की 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN Aadhaar Link Last Date) नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है. क्योंकि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है. अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है.

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नई दिल्ली. सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) के साथ आधार (Aadhaar Card) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं. हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार (PAN Aadhaar Card) को नहीं जोड़ा था. इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है. इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए कहा हैं कि इस साल की 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक (Pan Aadhaar Link Mandatory) नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है. क्योंकि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख (PAN Aadhaar Link Deadline) को कई बार आगे बढ़ाया गया है. अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा यानी आपको अगरे 45 दिन में इस काम को पूरा कर लेना है.

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इनकम टैक्स की चेतावनी-

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा. सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है. ऐसे में विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है. हालांकि दोनों दस्तावेजों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा.

लेकिन इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उसी दिन से सामान्य माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा दी है. साथ ही अगर कोई ये देखना चाहे कि उसका आधार और पैन लिंक हुए हैं या नहीं तो वो भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के क्लॉज 31 के मुताबिक, ‘नोटिफाइड तारीख के बाद आधार कार्ड रखने वोल लोगों का पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा.’ यह संशोधन 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो चुका है. ऐसे में अगर कोई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड पूरी तरह से बेकार हो जाएगा.

ऐसे अपने पैन कार्ड का पता करें-  (PAN Aadhaar link status check online free)

  • स्टेप-1 सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • स्टेप-2 ‘Quick links’ ऑप्शन में दिए गए ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
  • स्टेप-3 अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा. स्क्रीन पर एक हाइपरलिंक दिखेंगा जिस पर क्लिक कर आप पैन-आधार लिंकेज का स्टेटस देख पाएंगे.
  • स्टेप-4 हाइपर पर क्लिक करने के बाद, आपको अपने पैन व आधार नंबर की डीटेल एंटर करनी होगी.
  • स्टेप-5 अब डीटेल्स एंटर करें और ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें.
  • स्टेप-6 अब वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं.

    पैन-आधार ​को लिंक करने का तरीका (How to Link PAN Card with Aadhaar)- पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं.

  • इस साइट पर आपको बायीं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिया होगा. इस विकल्प पर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा. जिसके बाद​ लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

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