मुंबई. 16 मार्च 2020 से पूरे देश में एटीएम कार्ड (RBI allows card holders to enable disable cards for online) से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. RBI के मुताबिक, डेबिट कार्ड यानी एटीएम और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस (पैसों का लेन-देन) को और आसान करने के लिए नए नियम लाए गए हैं. साथ ही, खाते में जमा पैसों को सुरक्षित करना भी इन नए नियमों
(RBI allows use modify transaction limits) का मुख्य उद्देश्य है. आपको बता दें कि इससे पहले भी यानी 1 जनवरी 2020 से SBI ने एटीएम (ATM) से कैश निकालने को लेकर नए रूल्स जारी किए थे. अब SBI ने एटीएम पर वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विदड्रॉल सिस्टम शुरू कर दिया है. इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा. यह नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू है.
आइए जानें 16 मार्च 2020 से RBI के कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं…
(1) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से कहा है कि कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते वक्त देश में एटीएम और पीओएस टर्मिनल्स पर केवल डॉमेस्टिक कार्ड्स से ट्रांजैक्शंस को ही मंजूरी दें यानी अब जिन लोगों ने विदेश आना-जाना नहीं होता है और उनके बैंक कार्ड पर ओवरसीज फैसेलिटी नहीं मिलेगी. अब बैंक में आवेदन करने पर ही ये सेवाएं शुरू होंगी. अभी तक बैंक इन सभी सेवाओं को बिना डिमांड किए भी शुरू कर देते हैं.
ग्राहक को विदेश में ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तथा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सेवा चाहिए तो उसे ये सुविधाएं अपने कार्ड पर अलग से लेनी होंगी. इसका मतलब यह है कि अगर आपको विदेश में या ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सुविधा चाहिए तो आपको यह सेवा अलग से लेनी होगी.
(2) जिन लोगों के पास अभी कार्ड है वो अपने जोखिम के आधार पर ये तय करेंगे कि वे अपने डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं. यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं. वैसे कार्ड जिनसे अभी तक ऑनलाइन/इंटरनैशनल/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है, उनमें इन सुविधाओं को बंद करना अनिवार्य होगा.
(3) ग्राहकों को चौबीसों घंटे सातों दिन किसी भी समय अपने कार्ड को ऑन/ऑफ कर सकते हैं या ट्रांजैक्शंस लिमिट में बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए वे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम या आईवीआर का सहारा ले सकते हैं.
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(4) बैंकों अब अपने ग्राहकों को पीओएस/एटीएम/ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस/कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शंस के लिए ट्रांजेक्शंस लिमिट में घरेलू और विदेशी दोनों के लिए ही बदलाव करने की सुविधा देनी होगी. इसके साथ ही बैंकों को कार्ड को स्वीच ऑफ और स्वीच ऑन करने की भी सुविधा देनी होगी.
(5) आपको बता दें कि ये नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे.