शाहीन बाग पर SC ने कहा- हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी,जारी किया नोटिस, 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाओं में यह मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग में सड़क से लोगों को हटाने का आदेश दे. नोएडा को जाने वाला रास्ता खोला जाए.

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नई दिल्ली: नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार है लेकिन जगह ऐसी हो जहां दूसरों को परेशानी न हो। ऐसा अनिश्चित काल के लिए भी नहीं होना चाहिए.

 

इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क को ब्लॉक करने पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना उचित नहीं है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) के खिलाफ पिछले करीब दो महीने से जारी शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. अदालत ने कहा है कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं. जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

बच्चे की मौत पर लिया था स्वत: संज्ञान

इसके अलावा शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. प्रदर्शन में मासूम और नाबालिगों की भागीदारी रोकने को लेकर भी आज सुनवाई हुई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई करने का फैसला लिया था.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से सड़क बंद होने की समस्या को समझता है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया था.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ की खंडपीठ ने कहा, ‘हम समझते हैं कि समस्या है. अब हमारे सामने सवाल यह है कि हम इसको कैसे हल करते हैं?’

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि चीजों को सामने आने दीजिए. इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने माना कि वह शनिवार को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते याचिका की सुनवाई को टाल रहा है. याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के शाहीन बाग में 13A रोड बंद होने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था.

इस मामले के याचिकाकर्ता एडवोकेट अमित साहनी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी यानी शनिवार को वोट डाले जाने हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने को कहा है. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस याचिका को सुनने के लिए तैयार होगी.

वहीं, शुक्रवार को शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान करेंगे और पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान यहीं से होगा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रदर्शन स्थल से आ जा सकें, इसके लिए ई-रिक्शा-ऑटो लगाए जाएंगे.

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