निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट का दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court) के पांच फरवरी को दिए आदेश के मुताबिक एक सप्ताह का समय 11 फरवरी को पूरा होता है और अक्षय की दया याचिका छह फरवरी को राष्ट्रपति ख़ारिज कर चुके है. इसलिए कोर्ट से नया डेथ वारंट (Death Warrant) जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए.
नई दिल्ली. ‘निर्भया’ गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gang Rape Case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने तमाम दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार (अभियोजन पक्ष) की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाइकोर्ट के पांच फरवरी को दिए आदेश के मुताबिक एक सप्ताह का समय 11 फरवरी को पूरा होता है और अक्षय की दया याचिका छह फरवरी को राष्ट्रपति ख़ारिज कर चुके हैं. इसलिए कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए.
2012 Delhi gang-rape case: Public prosecutor Irfan Ahmad apprised a Delhi court about High Court's recent order which mentioned that the convicts need to exhaust their pending legal remedies in 7 days.
— ANI (@ANI) February 7, 2020
दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में निचली अदालत से दोषियों के लिए फांसी की नई तारीख जारी करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज (शुक्रवार) यहां सुनवाई है. यह सुनकर जज ने उन्हें नियम-कानून पर जिरह करने की बात कही.
कोर्ट में निर्भया की मां आशा देवी के वकील जितेंद्र झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के सात दिन के दिए समय को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है. जबकि दोषी मुकेश के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस भी नहीं किया, इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट से कहा कि नया डेथ वारंट जारी कर सकते हैं. इस दौरान जज ने सवाल किया कि हाईकोर्ट के सात दिन का क्या करेंगे? इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शत्रुघ्न चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 14 दिन का समय हम दोषियों को देते हैं, ऐसे में 7 दिन तो इन्हें मिलेंगे.
जानिए सरकारी वकील ने क्या कहा?
दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने के लिए हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट से कहा कि अब तक इस मामले में तीन दोषियों की दया याचिका (Mercy Petition) को खारिज कर दिया गया है. इसके अलावा दोषियों का कोई भी आवेदन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है.
मांगी गई फांसी की नई तारीख
सरकारी वकील ने चारों दोषियों की फांसी के लिए नई तारीख देने की मांग की है. इस दौरान सरकारी वकील इरफान अहमद ने दिल्ली की एक अदालत को हाईकोर्ट के हाल के आदेश के बारे में जानकारी दी. इस आदेश में कहा गया था कि दोषी सात दिन के अंदर सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लें.