निर्भया केस / राष्ट्रपति ने दुष्कर्मी मुकेश की दया याचिका खारिज की, निर्भया की मां बोलीं- मेरी बच्ची की मौत से खिलवाड़ हो रहा
जेल नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही फांसी दी जा सकती है निर्भया के 4 दोषियों में से 2 की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, इसके बाद एक दोषी ने दया याचिका लगाई थी
नई दिल्ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया के गुनहगार मुकेश कुमार की दया याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। दोषी मुकेश ने यह याचिका मंगलवार शाम को राष्ट्रपति को भेजी थी। इस मामले में बाकी दोषी अगर दया याचिका नहीं लगाते हैं तो 14 दिन बाद चारों दुष्कर्मियों को फांसी दी जा सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का डेथ वॉरंट जारी कर दिया था। इस पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि दया याचिका लंबित रहने तक किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। इस बीच, दोषियों को फांसी में देरी पर निर्भया की मां आशा देवी ने पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा- मेरी बच्ची की मौत के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है।
#WATCH Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Till now, I never talked about politics, but now I want to say that those people who held protests on streets in 2012, today the same people are only playing with my daughter's death for political gains. pic.twitter.com/FvaC89TwKI
— ANI (@ANI) January 17, 2020
22 जनवरी को फांसी के आसार नहीं, क्योंकि जेल के नियमों के मुताबिक 14 दिन का वक्त जरूरी
दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति से खारिज होने के बाद भी चारों दोषियों को डेथ वॉरंट में तय तारीख 22 जनवरी को फांसी नहीं होगी। इसकी 2 वजह हैं-
1. दिल्ली प्रिजन मैनुअल के 837वें पॉइंट के मुताबिक, अगर एक ही मामले में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा मिली है और इनमें से एक भी अपील करता है तो इस स्थिति में सभी दोषियों की फांसी पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता।
2. इस तरह अगर निर्भया के बाकी तीन दोषियों में से कोई एक दोषी भी दया याचिका लगाता है तो फांसी टलती रहेगी। अगर बाकी तीनों दोषी दया याचिका नहीं लगाते हैं तो आज से 14 दिन बाद चारों को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति में दोषियों के लिए 14 दिन का वक्त तय किया है, जो दोषियों को दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलने और जरूरी कामों को निपटाने के लिए मिलता है।
निर्भया केस की मौजूदा स्थिति
दो दोषियों मुकेश और विनय की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को खारिज कर दी थी। दोषी मुकेश ने उसी दिन राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुकेश ने डेथ वॉरंट रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में अर्जी दायर करने को कहा था। दोषी ने निचली अदालत में अर्जी दायर कर दी, जिस पर जज ने तिहाड़ जेल प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
निर्भया की मां ने कहा- मेरी बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए
आशा देवी ने भावुक अपील में कहा, ‘‘जो लोग 2012 के बाद तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वे ही आज इस पर राजनीति कर रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधी, नारे लगाए ,लेकिन आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज फांसी को रोका जा रहा है और राजनीति का खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि जिस तरह आपने तीन तलाक हटाया, इस कानून में भी संशोधन कीजिए। एक बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए। उन चारों मुजरिमों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाइए।’’
निर्भया के दोषी विनय ने जेल के टॉयलेट में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की
कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बावजूद निर्भया के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। जेल सूत्रों और विनय के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि यह घटना बुधवार सुबह की है। सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते उसे बचा लिया। हालांकि, जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है।