नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के ‘संकटमोचक’ डीके शिवकुमार को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए. वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया.
Congress leader DK Shivakumar in Delhi: I have been granted bail so with all your good wishes and with all the wishes of my party workers and supporters across the country, I'm back. I want to thank all of you for your kind support in this hour of crisis. pic.twitter.com/9lipyF1PHm
— ANI (@ANI) October 23, 2019
शिवकुमार ने कहा, ”मुझे बेल मिली है इसलिए मैं देशभर के अपने समर्थकों को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं वापस आ गया हूं. संकट की इस घड़ी में मैं आप सब के समर्थन के लिए शुक्रगुजार हूं.”
तीन सितंबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
कांग्रेस नेता को जमानत देते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि शिवकुमार राहत पाने के हकदार है. उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं दिखाया गया जिसमें उनके भागने की आशंका हो. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के डीके शिवकुमार को तीन सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. वह ज्यूडिशियल कस्टडी के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे. जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उधर आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जाकर डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक करीब सुबह नौ बजे सोनिया गांधी तिहाड़ पहुंची थीं.
क्या है मामला
साल 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. दिल्ली में उनके करीबी के ठिकाने से करीब आठ करोड़ रुपये नकद भी मिले थे. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चार्जशीट दायर की. इसके बाद इस चार्जशीट के आधार पर ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. इसके बाद शिवकुमार कोर्ट पहुंचे. तब कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी. लेकिन कोर्ट से हार के बाद ईडी ने उन्हें बेंगलुरू से दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया और इसी दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया.