दिल्ली / विधानसभा अध्यक्ष को 6 महीने जेल की सजा, बिल्डर के घर में जबरन घुसने के दोषी

गोयल और उनके समर्थकों पर फरवरी 2015 में एक बिल्डर के घर में घुसने और तलाशी लेने का आरोप था गोयल ने कहा- मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करूंगा, अदालत ने दोषियों पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और 1 लाख रु. के बॉन्ड पर जमानत दी

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नई दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। गोयल समेत चार अन्य लोग सुमित गोयल,हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह पर 2015 में पूर्वी दिल्ली कॉलोनी स्थित एक रियल एस्टेट व्यापारी के घर में घुसने का आरोप था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा, ‘‘मैं मानता हूं कि इस मामले में कम सजा दी जानी चाहिए।’’

कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, कोर्ट ने आरोपियों को 1,00,000 रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड पर जमानत दे दी ताकि वे ऊंची अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकें। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 448 के तहत आदेश सुनाया।

फरवरी 2015 का मामला

गोयल (72) के अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने दलील देते हुए अपने मुवक्किल को बेगुनाह बताया। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि गोयल और उनके समर्थक 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले 6 फरवरी को विवेक विहार बिल्डर मनीष घई के घर में घुस गए थे। आरोपी कथित तौर पर चुनाव में बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य वस्तुएं संग्रहित रखने का आरोप लगाकर घर में घुस आए और तलाशी ली।

आदेश के खिलाफ अपील करेंगे गोयल

आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने शिकायतकर्ता के इन दावों का खंडन करते हुए कहा था कि वे घर में स्थानीय पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर और सहायक पुलिस आयुक्त की सदस्यता वाली टीम के साथ घर के अंदर गए थे। आदेश आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एजेंसी से कहा, ‘‘मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं आदेश को चुनौती देने के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर करूंगा।’’

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