पंजाब / हाईकोर्ट ने राम सिया के लव कुश के प्रसारण पर रोक के आदेश खारिज किए

जस्टिस तजिंदर सिंह ढींढसा ने फैसले में कहा कि प्रोडक्शन कंपनी अंडरटेकिंग दे चुकी है। भविष्य में यदि अंडरटेकिंग की अनदेखी की जाए तो राज्य सरकार को कार्रवाई की छूट रहेगी।

चंडीगढ़. पंजाब में टेलीविजन धारावाहिक राम सिया के लव कुश के प्रसारण का रास्ता साफ हो गया है। वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीरियल के प्रसारण पर लगी रोक के अलग अलग आदेशों को खारिज करने के आदेश दिए। जस्टिस तजिंदर सिंह ढींढसा ने फैसले में कहा कि प्रोडक्शन कंपनी अंडरटेकिंग दे चुकी है। भविष्य में यदि अंडरटेकिंग की अनदेखी की जाए तो राज्य सरकार को कार्रवाई की छूट रहेगी।

पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रोडक्शन कंपनी ने वर्तमान और भविष्य में आने वाले एपिसोड को लेकर एहतियात बरतने की अंडरटेकिंग दे दी है। इससे पहले कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि लोग सीरियल का विरोध कर रहे हैं। इसके चलते पंजाब बंद का आहवान दिया गया था। इन परिस्थितियों में सीरियल के प्रसारण को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी।

पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि इस धारावाहिक के प्रसारण पर पाबंदी लगाने का फैसला बाल्मीकि संबंधी विवादित दृश्य पेश करने के आधार पर लिया गया है। इससे राज्य में वाल्मीकि भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। बता दें कि सात सितंबर को मुख्यमंत्री के आदेशों पर डिप्टी कमिश्नर्स ने इस सीरियल के प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे।

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