PMC बैंक के ग्राहकों को RBI ने दी आंशिक राहत, 6 महीने तक 10 हजार रुपये निकाल पाएंगे
आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को कुछ राहत देते हुए एलान किया है कि अगले 6 महीने तक वो 10 हजार रुपये निकाल सकेंगे.
नई दिल्लीः पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कुछ राहत का एलान किया है. पीएमसी बैंक के ग्राहक अब 6 महीने में 10 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे. 24 सितंबर को आरबीआई ने निर्देश दिया था कि पीएमसी बैंक के ग्राहक रोजाना अपने खाते से 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. इसके बाद ही इस बैंक के डूबने की खबरें फैलने लगी थीं और लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए थे.
RBI: On a preliminary assessment of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Ltd (Mumbai), RBI has decided to allow the depositors to withdraw a sum not exceeding ₹10,000 of the total balance held in every savings bank account or current account or any other deposit account pic.twitter.com/rnerT13UK5
— ANI (@ANI) September 26, 2019
आरबीआई ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि शुरुआती एसेसमेंट के बाद आरबीआई ने तय किया है कि इसके ग्राहकों को बचत खाता और करेंट खाते या किसी अन्य जमा खाते से 10 हजार रुपये निकालने की अनुमति दी जाती है.
2 दिन पहले आरबीआई ने जो आदेश दिया था उसके मुताबिक मुंबई के पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जिससे अगले 6 महीने तक खाताधारक हर रोज अपने अकाउंट से सिर्फ एक हजार रुपए ही निकाल सकते थे. आरबीआई ने इसके साथ ही बैंक पर ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन देने से भी रोक दिया. आरबीआई बैंक पर ये कार्रवाई अनियमितता बरतने के आरोप में की गई थी. हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ किया था कि इस प्रतिबंध का यह मतलब नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. प्रतिबंध लागू होने के बाद पीएमसी बैंक के लेनदेन पर कड़ी नजर रखी जाएगी.
पीएमसी बैंक
रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का 11500 करोड़ रुपया जमा है, बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी हैं. पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है.