वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है ED, HC से की जमानत खारिज करने की मांग

रॉबर्ट वाड्रा की जमानत को खारिज करने के लिए लगाई गई ईडी की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि हम वाड्रा का कस्टोडिएल इंट्रोगेशन करना चाहते हैं.

  • रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज करने पर हुई सुनवाई

  • वाड्रा का कस्टोडिएल इंट्रोगेशन करना चाहते हैं: ED


नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा की जमानत को खारिज करने के लिए लगाई गई ईडी की अर्जी पर आज (26 सितंबर) दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि हम वाड्रा का कस्टोडिएल इंट्रोगेशन करना चाहते हैं.

ईडी ने ये बात उस वक्त सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताई जब जज ने पूछा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी की हुई है? ईडी ने कहा कि मामले की जांच के दौरान और फिर बाद में कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 1 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी लेकिन उन्हें जमानत दिए जाने के बाद भी वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी पूछताछ के लिए लगभग एक दर्जन बार बुलाया जा चुका है.

ईडी ने आज की सुनवाई में हाइकोर्ट को कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा की जमानत को इसलिए खारिज कराने के लिए हाइकोर्ट आए हैं, क्योंकि निचली अदालत ने जमानत देते वक्त इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि पैसे का जो लेन-देन हुआ उसमें रॉबर्ट वाड्रा का सीधा दखल दिया. रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अपने कथित दोस्त संजय भंडारी के माध्यम से विदेशों में काले धन से प्रॉपर्टी खरीदी.

रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कहा कि संजय भंडारी द्वारा की गई प्रोपर्टी की खरीद से रोबर्ट वाड्रा का कोई लेना-देना नहीं है. वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा, क्योंकि आज दूसरे राज्यों में भी रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सुनवाई थी और वाड्रा के मुख्य वकील केटीएस तुलसी दिल्ली में मौजूद नहीं थे.

कोर्ट ने ईडी के तर्क सुनने और वाड्रा की तरफ से समय मांगने के बाद अगली सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी है. यानी ईडी अब रोबर्ट वाड्रा का कस्टोडिएल इंट्रोगेशन 40 दिन के बाद ही उस सूरत में कर पाएगी, जब हाइकोर्ट वाड्रा को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को खारिज कर दे.

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