झारखंड में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट पर फिलहाल रोक, 3 महीने तक पूरानी दरों से देना होगा जुर्माना

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नए मोटर वाहन कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि अगले तीन महीनों तक संशोधित जुर्माना राशि नहीं ली जाएगी.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नए मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.

 

सरकारी प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा के उपरांत परिवहन विभाग की सभी प्रवर्तन एजेंसियों और यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे आम नागरिकों को नियमों को समझाएं. साथ ही मोटर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन की सलाह प्रदान करें.

 

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर, कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अगले तीन माह तक चलाई जाए, ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

 

बता दें कि झारखंड में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने ही हाल में सदन से पास कराकर देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कराया है. हालांकि झारखंड यूपी समेत कई ऐसे बीजेपी शासित राज्यों ने या तो नए नियमों को अभी लागू नहीं किया है या इसमें छूट दी है.

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