INX केस: चिदंबरम को बड़ी राहत, नहीं भेजे जाएंगे तिहाड़ जेल, SC ने जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को अंतरिम संरक्षण के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा.

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पुलिस हिरासत गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी गई है. हालांकि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अंतरिम संरक्षण के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा. साथ ही आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए और अगर ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज करता है, तो उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई जाएगी.

कोर्ट ने कहा, ”आप निचली अदालत से अंतरिम जमानत मांगे. निचली अदालत इसपर आज ही विचार करे. अगर निचली अदालत अंतरिम जमानत याचिका खारिज करता है तो CBI हिरासत बढ़ा दे.”

बता दें कि 31 अगस्त को ही कोर्ट ने उनकी सीबीआई रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद वह 3 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे. कल सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है. ऐसे में चिदंबरम को डर है कि उन्हें ED गिरफ्तार कर सकती है और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी.

क्या है मामला
आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया था कि 2007 में वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिये एफआईपीबी की मंजूरी देने में अनियमिततायें की गयीं. जांच ब्यूरो की एफआईआर के बाद ईडी ने भी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. चिदंबरम ने दोनों ही आदेशों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. लेकिन चूंकि इसके बाद चिदंबरम की गिरफ्तारी हो गयी थी, इसलिए न्यायालय ने सीबीआई के मामले में दायर अपील को निरर्थक करार देते हुये उसका निस्तारण कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट इस समय ईडी के मामले में चिदंबरम की अपील पर सुनवाई कर रहा था.

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