महाराष्ट्र के आवास घोटाले में 2 पूर्व मंत्री दोषी, सुरेश जैन को 7 साल की सजा, 100 करोड़ रु. का जुर्माना भी लगाया

धुले कोर्ट ने राकांपा नेता और पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर को भी 5 साल की सजा सुनाई, 50 लाख रु. का जुर्माना 29 करोड़ रुपए के घरकुल आवास घोटाले के 48 दोषियों में कई पार्षद और अधिकारी भी शामिल 1990 के दशक में जलगांव के पास 5 हजार मकान बनाए जाने थे, सिर्फ 1500 ही पूरे हुए थे

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मुंबई.महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मामले में शनिवार को राज्य के दो पूर्व मंत्री सुरेश जैन और गुलाबराव देवकर समेत 48 लोगों को दोषी ठहराया। धुले जिला सत्र न्यायालय की विशेष जज सृष्टि नीलकंठ ने जैन को 7 साल की सजा सुनाई और उन पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया। देवकर को 50 लाख जुर्माने के साथ5 साल जेल और अन्य दोषियों को 3 से 5 साल तक की सजा सुनाई गई है।

सजा के ऐलान के बाद कोर्ट में मौजूद सभी 48 दोषियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 29 करोड़ रुपए के ‘घरकुल आवास घोटाले’ के दोषियों में कई पार्षद और अधिकारी शामिल हैं। यह मामला 1990 के दशक का है। जलगांव नगरीय निकाय के पूर्व कमिश्नर प्रवीण गेदाम ने फरवरी 2006 में प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस परियोजना में जलगांव के बाहरी इलाके में 5 हजार मकान बनाए जाने थे, लेकिन 1500 ही पूरे किए गए थे।

 

जैन और देवकर की पहले गिरफ्तारी हुई थी

शिवसेना नेता सुरेश जैन को घोटाले में नाम आने पर मार्च 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वे करीब एक साल जेल में रहे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। हाउसिंग प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के वक्त जैन महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री थे। राकांपा नेता देवकर की गिरफ्तारी भी मई 2012 में हुई थी। उन्हें तीन साल बाद जमानत मिली थी। वे 1995 से 2000 के बीच जलगांव निकाय के पार्षद थे। दोनों पर बिल्डर से सांठगांठ का आरोप था।

 

 

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