कल तक फाइल कर सकते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) मामले में दलीलें, मंगलवार को जारी होगा SC का आदेश

चीफ जस्टिस ने कहा कि 31 अगस्त या इससे पहले तक NRC की फाइनल लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं. वहीं कोर्ट ने कल तक सभी पक्षकारों को अपनी समस्याएं और दलीलें फाइल करने को कहा है.

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने असम के एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला से डिटेल मांगी. हजेला ने कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ियां मिली थीं.

वहीं सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि हमें मालूम है कि हमारे आदेशों पर हर पल सभी बहस और आलोचना करते रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि जिसको जो करना है करे लेकिन हम 31 अगस्त तक NRC का प्रकाशन चाहते हैं. बाद में कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की आखिरी सूची जारी करने की तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी. वहीं सीजेआई ने हजेला से कहा कि 31 अगस्त या इससे पहले तक NRC की फाइनल लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं. कोर्ट ने कल तक सभी पक्षकारों को अपनी समस्याएं और दलीलें फाइल करने को कहा है. मंगलवार को कोर्ट इस पर आदेश जारी करेगा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 1971 से पहले जिनका जन्म हुआ, उनका जन्म प्रमाणपत्र भी मान्य होना चाहिए. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि जो विदेश चले गए थे लेकिन वे या उनके बच्चे अब लौट कर आ गए हैं तो उनको भी एनआरसी में शामिल होने से मना न किया जाए. इस पर हलेजा ने कहा कि 1971 तक जिन लोगों के परिजन देश के किसी भी हिस्से में बसे होने का सबूत पेश कर देंगे, उन्हें हम एनआरसी में शामिल कर रहे हैं.

सबकी दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हलेजा से कहा कि आप 31 अगस्त से पहले या फिर 31 तक एनआरसी को फाइनल पब्लिश कर सकते हैं. उन्होंने कल (शुक्रवार) तक सभी पक्षकारों को अपने इश्यू और दलीलें फाइल करने को कहा है. मंगलवार को कोर्ट इस पर आदेश जारी करेगा.

सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि 1950 और 1987 के बीच जो भी भारत में पैदा हुए हैं सिर्फ उसी आधार पर उन्हें एनआरसी में शामिल किया जाए. या माता पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट ने हजेला से कहा कि वे अपनी रिपोर्ट शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में दें. मंगलवार को कोर्ट इस पर आदेश जारी करेगा.

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