आखिर ICJ के फैसले के सामने झुका पाकिस्तान, कुलभूषण को दी कांसुलर एक्सेस

पाकिस्तान की ओर से कांसुलर एक्सेस मुहैया कराने के बाद अब भारतीय अधिकारी, जाधव से मुलाकात कर सकेंगे.

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नई दिल्ली।  कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर पाकिस्तान झुक गया. उसने गुरुवार देर रात जाधव को कांसुलर एक्सेस दी. इस आशय की पुष्टि पाकिस्तान के विदेश  मंत्रालय ने की. पाकिस्तान की ओर से कांसुलर एक्सेस मुहैया कराने के बाद अब भारतीय अधिकारी, जाधव से मुलाकात कर सकेंगे.

पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि ‘आईसीजे के निर्णय के अनुसार,  कुलभूषण जाधव को कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 1 (बी) के तहत उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है. एक जिम्मेदार राज्य के रूप में, पाकिस्तान, पाकिस्तानी कानूनों के अनुसार  कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करेगा, जिसके लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है.’

फांसी की सजा पर रोक

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने बुधवार को रोक लगा दी. आईसीजे ने पाकिस्तान को एक बार फिर फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले को दुनियाभर में भारत की जीत की तौर पर देखा जा रहा है.

इंटरनेशनल कोर्ट ने 15-1 के बहुमत से कहा कि कुलभषण जाधव की मौत की सजा पर रोक बरकरार रहेगी. पाकिस्तान की सैन्य अदालत में उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें दी गई सजा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. ICJ ने मामले में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया. साथ ही पाकिस्तान के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत ने जाधव की वास्तविक नागरिकता की जानकारी नहीं दी है.

PAK को लगाई फटकार

ICJ ने कहा, यह साफ है कि जाधव भारतीय नागरिक हैं. पाक ने भी माना है कि जाधव भारतीय नागरिक हैं. आईसीजे ने फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया. ऐसा करके वियना संधि की शर्तों का उल्लंघन किया गया है. साथ ही ICJ ने जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील व अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा.

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