नियमों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक पर लगाया 7 करोड़ रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सात करोड़ का जुर्माना लगाया हैयूनियन बैंक पर भी आरबीआई ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैनियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है जुर्माना

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि उसने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) की पहचान और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एवं अन्य प्रावधानों से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

 

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केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक पर जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों, चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिये आचार संहिता, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी का वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया। जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज देखने के बाद बैंक को नोटिस दिया गया था। बैंक से मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया।

 

यूनियन बैंक पर 10 लाख का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि यह जुर्माना 9 जुलाई, 2019 को लगाया गया।  केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी करार या लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

 

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सुरक्षा ढांचे में पाई गई खामी

रिजर्व बैंक ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 2016 में बैंक की स्विफ्ट प्रणाली से निकले 17.1 करोड़ डॉलर मूल्य के सात धोखाधड़ी वाले संदेशों पर रिपोर्ट के बाद उसके साइबर सुरक्षा ढांचे की जांच में कई खामियां पाई गईं। इन निष्कर्षों के बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया। बैंक की ओर से मिले जवाब और सुनवाई के दौरान उसकी दलीलों पर गौर करने के बाद रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया।

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