20 करोड़ लोगों के PAN कार्ड हो जाएंगे बेकार! अगर नहीं किया ये काम…
अगर आपने पना पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक नहीं किया तो आपका कार्ड रद्दी हो सकता है.
नई दिल्ली। अगर आपने आपना पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक नहीं किया तो आपका कार्ड रद्दी हो सकता है. दरअसल इसे लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है. हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हो. देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है.आपको बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते. इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा.
क्या होगा अगर लिंक नहीं किया तो-अगर आपने तय समय-सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत पैन इनवैलिड माना जाएगा.नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां- एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
अप्रैल में सरकार ने बढ़ाई थी डेडलाइन- मोदी सरकार ने छठी बार PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई. इससे पहले जून, 2018 में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ना है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्टेटमेंट में कहा गया था- यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है.
सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें.
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक-आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करकेे अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.