अमेरिकी वीजा के लिए नियम में बदलाव अब 5 साल का सोशल मीडिया रिकॉर्ड देना होगा

अमेरिकी प्रशासन ने कहा- नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया, वीजा आवेदक से उसके जीवन और शरीर में पिछले 15 साल में आए बदलावों के बारे में भी पूछा जा सकता है

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वॉशिंगटन. अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए नियमों की लंबी लिस्ट जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, अब वीजा चाहने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले पांच साल का रिकॉर्ड भी देना होगा। नियमानुसार ट्रम्प प्रशासन आपके दिए सोशल मीडिया अकाउंट की कभी भी जांच कर सकता है। वीजा आवेदक से उसके जीवन और शरीर में पिछले 15 साल में आए बदलावों के बारे में भी पूछा जा सकता है।

अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि हमने हमारे नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। कड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है कि देश में आने वाले हर नागरिक के बारे में पक्की पहचान और उसके बारे में ठोस जानकारी हासिल की जाए। एजुकेशन से जुड़े अफसरों और एकेडमिक ग्रुप्स ने नए नियमों का विरोध किया है।

नए नियम के मुताबिक, वीजा के लिए क्या जरूरी
  • 5 साल का सोशल मीडिया रिकॉर्ड।
  • पुराने पासपोर्ट्स का नंबर और ब्योरा।
  • ई-मेल एड्रेस, फोन नंबर जिनका 5 साल में इस्तेमाल किया हो।
  • 15 साल की बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मसलन कहां-कहां रहे, कहां पढ़ाई या नौकरी की, किन जगहों की यात्रा की।
नियम सभी वीजा आवेदकों के लिए

इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि केवल उन्हीं लोगों से यह जानकारी ली जाएगी, जिन्हें आतंकवाद या अन्य राष्ट्रीय खतरों के लिहाज से संदिग्ध माना जाएगा। हालांकि, अब यह सभी के लिए लागू कर दिया गया है।

मार्च 2018 में प्रस्तावित नियम को अब मंजूरी मिली

ट्रम्प प्रशासन के मार्च 2018 में प्रस्तावित नियम को काफी विरोध के बाद अब मंजूरी मिली है। प्रशासन के मुताबिक, आवेदक का सोशल मीडिया रिकॉर्ड ही बताएगा कि उसका इमिग्रेशन हो पाएगा या नहीं। पिछले साल अमेरिकी वीजा के लिए दुनियाभर से 1.47 करोड़ आवेदन आए थे।

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