राहत की खबर / पंजाब में होटल-रेस्तरां और मैरिज हॉल खोलने की सशर्त इजाजत, अब होटल में बैठकर भी खा सकेंगे; बार अभी बंद रहेंगे

लॉकडाउन के बाद अब राज्य में फिर से लोग बाहर खाना खा सकेंगे रात आठ बजे तक रेस्तरां खोले जाने की इजाजत सरकार ने दी है

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने राज्‍य में होटल, रेस्‍तरां और मैरिज हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन सख्‍ती से करना होगा। मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। रेस्तरां व होटल में एक समय में सिर्फ 50 लोग ही बैठ सकेंगे। साथ ही, उन्होंने फंक्शन के लिए बैंक्वेट हॉल खोलने की भी मंजूरी दे दी है।

नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा

पंजाब सरकार ने होटल, रेस्‍तरां और मैरिज हॉल को खोलने के लिए कुछ नियम जारी किए गए हैं। हालांकि अभी बार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। रेस्‍तरां में अब बैठा कर खिलाने की अनुमति दी गई है। पहले इसकी अनुमति नहीं थी।

नियमों के मुताबिक, रेस्‍तरां को रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा। रेस्‍तरां में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता या 50 फीसदी गेस्‍ट, जो भी कम हो, की अनुमति होगी। संचालक को कोविड-19 के नियमों का सख्‍ती से पालन करना होगा।

पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को पूरी तरह से खोलने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने रेस्टोरेंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। फिर से राज्य में लोग रेस्टोरेंट में खाने का मजा ले सकेंंगे। राज्य में रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक सर्विस दे सकते हैंं। हालांकि इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए जारी उपायों का पालन करना होगा। होटल या रेस्टोरेंट की स्ट्रेंथ 50 फीसद ही होनी चाहिए। लोग होटल व रेस्टोरेंट अब पार्टी भी बुक करा सकतेे हैं।

बता दें, इससे पहले पंजाब सरकार ने 8 जून से राज्य में शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इस इजाजत में होटलों व रेस्टोरेंटों में बैठकर खाना खाने का अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर इसकी अनुमति दे दी है। इससे होटल व रेस्टोरेंट मालिकों को काफी राहत मिलेगी।

इससे पहले सरकार ने सभी धार्मिक स्थल खोलने की भी अनुमति दी थी। धार्मिक स्थल सुबह 5:00 बजे से लेकर शाम 8:00 बजे तक खुल रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 20 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति है।शॉपिंग मॉल भी खुल चुके हैं। यहांं 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है। अभी तक मॉल्स में बने रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट में बैठकर खाना खानेे की अनुमति नहीं थी, लोगों को होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा मिल रही थी, लेेेेेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में अब लोग बैठकर खाना खा सकेंगे।

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