राजीव गांधी हत्याकांड: रिहाई चाहती है दोषी नलिनी, जेल में भूख हड़ताल पर बैठी

नलिनी का कहना है कि वो 28 साल से अपनी बेटी से दूर है. उसने कहा है कि अबतक कई याचिका दाखिल कर चुकी है लेकिन इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.

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  • नलिनी तमिलनाडु के वेल्लोर जेल में भूख हड़ताल पर है
  • राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी 1991 से जेल में बंद है

चेन्नई। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी तमिलनाडु के वेल्लोर जेल में भूख हड़ताल पर है. नलिनी ने शनिवार को सुबह का नास्ता नहीं खाया. नलिनी ने कहा है कि वो और उसके पति 28 साल से जेल बंद हैं. नलिनी का तर्क है कि 28 साल से अपनी बेटी से दूर है और अबतक कई याचिका दाखिल कर चुकी है लेकिन याचिका पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.

नलिनी के ससुर उसकी बेटी की देखभाल कर रहे हैं लेकिन ससुर की तबीयत भी ठीक नहीं है. वे भारत इलाज कराने आने वाले हैं. नलिनी ने अपने ससुर की देखभाल के लिए एक महीने की पैरोल की मांग की है.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं. इनमें भारतीय और श्रीलंकाई दोनों हैं.

सभी सात लोग 1991 से जेल में हैं, जब एलटीटीई की महिला आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई में एक चुनावी जनसभा में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी. राजीव गांधी की हत्या के लिए लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम (एलटीटीई) पर आरोप लगा था. श्रीलंकाई सेना ने तमिल टाइगरों को 2009 में खत्म कर दिया था.

क्या है मामला?

पिछले महीने नलिनी ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए छह माह के पैरोल की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने नलिनी को पैरोल दिए जाने का निर्णय तो सुनाया लेकिन समय कम कर दिया. हाई कोर्ट ने नलिनी को 30 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जिसे बाद में तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया.

नलिनी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रही है. नलिनी सन 1991 से जेल में बंद है. राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. लंदन में रहने वाली बेटी की शादी की तैयारी का हवाला देते हुए नलिनी श्रीहरन ने पैरोल के अपने मामले की स्वयं पैरवी की थी.

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