बाबरी विध्वंस केस: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- फैसले तक रिटायर न हो CBI जज यादव

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की निचली अदलात में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मकुदमा चल रहा है.

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नई दिल्ली। बाबरी विध्वंस केस में चल रहे मुकदमे के जज के रिटायरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया है कि जब तक इस मामले पर फैसला न आ जाए तब तक सीबीआई जज रिटायर न हों. बता दें सीबीआई के जज एसके यादव हैं और उन्हें 30 सितंबर को रिटायर होना है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक यह बताने को कहा कि पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जज के रिटायर होने पर क्या नियम और कानून हैं. जजों को सूचित किया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज को 30 सितंबर को रिटायर होना था लेकिन उन्होंने मुकदमे को पूरा करने के लिए और समय मांगा है.

बीजेपी के बड़े नेताओं पर चल रहा है मुकदमा 

बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की निचली अदलात में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मकुदमा चल रहा है. मुकदमा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बड़े नेताओं पर है.

SC ने 2 साल में मामला निपटाने का दिया था आदेश

अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रायबरेली और लखनऊ में दर्ज मुकदमों को लखनऊ में एकसाथ चलाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही सभी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा को भी बहाल कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई कर इस मामले को दो साल के भीतर निपटाने का आदेश दिया था.

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