फैसला / बॉम्बे हाईकोर्ट में माल्या की याचिका खारिज, एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक चाहता था

माल्या ने कहा था- भगोड़ा आर्थिक अपराधी मामले में अपील पर फैसला आने तक उस पर या संपत्तियों पर कार्रवाई ना हो विशेष अदालत ने जनवरी में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था, माल्या ने फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। माल्या ने अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से तब तक रोका जाए जब तक कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आए। विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। माल्या ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।

माल्या की संपत्तियां बेचकर बैंक कर्ज वसूलना चाहते हैं

माल्या पर भारतीय बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं। कर्ज की वसूली के लिए बैंक माल्या की जब्त की गई संपत्तियों को बेचता चाहते हैं। माल्या लंदन में है। पिछले साल दिसंबर में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। यूके के गृह सचिव ने भी मंजूरी दे दी थी। माल्या फैसले को चुनौती देना चाहता था। पिछले दिनों यूके हाईकोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की इजाजत दी थी।

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