- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ समन जारी
- रविशंकर प्रसाद को 2 मई को कोर्ट में होना है पेश
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ केरल की एक अदालत ने समन जारी किया है. तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने रविशंकर प्रसाद को 2 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
Thiruvananthapuram: A Chief Judicial Magistrate (CJM) court today issued a summon to Union Law Minister Ravi Shankar Prasad to appear before it on 2nd May, in connection with a defamation case filed by Congress MP Shashi Tharoor. #Kerala (File pics) pic.twitter.com/nFS9XTs9rs
— ANI (@ANI) February 15, 2020
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी के लिए दिसंबर 2018 में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था.
क्या है मामला?
मामले में रविशंकर प्रसाद ने थरूर को ‘हत्या का आरोपी’ कहा था. जिसके बाद थरूर ने रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था. इस मामले में थरूर का कहना है कि सुनंदा पुष्कर केस की जांच पूरी हो गई है और दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट भी दायर कर दी.
इसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं 308 और 498ए के तहत आरोप पत्र दायर किए गए थे.
थरूर का कहना था, ‘अंतिम रिपोर्ट नहीं कहती है पुष्कर की मौत हत्या थी.’ वहीं इस मामले में थरूर ने कहा था कि 28 अक्टूबर को रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया था. जिसमें थरूर को मर्डर का आरोपी बताया गया है. थरूर ने कहा कि रविशंकर का यह बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि वाला है.
थरूर ने आरोप लगाया था कि इस वीडियो से उन्हें अपमानित किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा था कि इसके जरिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं.