अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी:15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स; 15 के बाद ही राज्य भी स्कूल खोलने के बारे में फैसला ले सकेंगे, पैरेंट्स की मंजूरी जरूरी होगी
कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गईं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है।
अनलॉक-5 में क्या हैं रियायतें?
- मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।
- स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक 5 (Unlock 5) के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स (Cinema Halls & Multiplexes) 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा. स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा. सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा.
15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी. स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था, मैनेजमेंट का होगा. ये फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. जो स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वहां यदि छात्र स्कूल न पहुंचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी.
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी. भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.
अनलॉक-4 में क्या छूट मिली थीं?
- मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरू करने की इजाजत
- 100 लोगों की लिमिट के साथ धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रम
- ओपन एयर थिएटर्स खोलने की छूट
- 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की छूट
राज्यों ने क्या रियायतें दीं?
- महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी।
- कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला लेगी।
अनलॉक-4 में क्या छूट मिली थीं?
- मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरू करने की इजाजत
- 100 लोगों की लिमिट के साथ धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रम
- ओपन एयर थिएटर्स खोलने की छूट
- 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की छूट