बठिंडा में 25 मार्च को कर्फ़्यू में नहीं दी जाएगी कोई ढील, दूध और सब्जियां घर-घर पहुंचाएंगे-डिप्टी कमिश्नर

 -अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर, कोरोना की जंग में सख्ती- कर्फ्यू के दौरान जारी आदेशों की पालना नहीं करने वाले 17 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए केस

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बठिंडा. जिले के डिप्टी कमिश्नर बी श्रीनिवासन ने जारी बयान में स्पष्ट किया है कि तारीख 25 मार्च दिन बुधवार को जिला बठिंडा में कर्फ़्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ने भी कर्फ्यू या करोना सबंधी कोई झूठी अफ़वाह फैलायी तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी की कि जो कोई भी कर्फ्यू के दौरान बिना पास से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ सख़्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान डिप्टी कमिशनर ने यह भी बताया कि जिस तरह से बठिंडा शहर में वेरका की तरफ से घरों तक दूध की सप्लाई दी गई है उसी तर्ज पर 25 मार्च से सब्जियों की सप्लाई भी घरों तक दी जाएगी। उन्होंने शहर निवासियों से अपील की कि उनकी गली में जब भी वेरका का वाहन दूध देने या सब्जी वाली रेहड़ी आए तो वहां इकट्ठ नहीं करना और अपने घर के आगे खड़े होकर ही खरीददारी करनी है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा है और लोग अपने आस पड़ोस समेत किसी के साथ भी संपर्क न रखे और दूरी बना कर रखे।

दर्जनों सब्जी बिक्रेताओं पर भी केस दर्ज, दुकान खोलकर सामान बेचने वाले कौन थे इसे लेकर अभी हो रही जांच

  • जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई हिदायतों की पालना नहीं करने वाले 17 ज्ञात व दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कारर्वाई की है। कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलकर सड़कों में घूमने, दुकाने खोलकर बैठने व दुकानों में महंगे दाम पर मास्क की बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार तक अभियान जारी रखा। इसमें लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर किसी व्यक्ति व दुकानदार ने कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कारर्वाई की जाएगी। इसमें अधिकतर दुकानदार है जो डीसी की तरफ से जारी लाकडाउन व कर्फ्यू में अपनी दुकाने खोलकर बैठे थे। वही डीसी बी श्रीनिवासन व एसएसपी डा. नानक सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को हिदायतें दी है कि जो भी व्यक्ति जारी आदेशों की पालना नहीं करता है व घरों से बाहर निकलकर व्यवस्था में रुकावट डालता है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कारर्वाई की जाए।
    गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पहला मामला 20 मार्च को धारा 188 व 336 आईपीसी के तहत कनाल कालोनी पुलिस थाने में दर्ज किया था। इसमें सहायक थानेदार गुरसाहिब सिंह ने बताया कि रिंग रोड पर नहर के पास बने पैलेस में विवाह समागम करवाया जा रहा है जबकि प्रशासन ने उस समय 20 से अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई थी जबकि पैलेस में आयोजित समागम में सैकड़ों लोग हाजिर थे।
  • इसमें पुलिस ने ग्रैड विवान रिजोर्ट के मालिक सतीश गर्ग और रिश्व गर्ग वासी पटेल नगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वही दूसरा मामला 23 मार्च को सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया। इसमें एसआई दलजीत सिंह ने बताया कि 100 फुटी रोड स्थित नेशनल बैकरी बठिंडा में मालिक पवन पुरी उर्फ पंमी वासी वीर कालोनी व इसके साथ स्टाफ बैकरी खोलकर बैठा था व दुकान में सामान की खरीदारी करने के लिए दर्जनों लोग इकट्ठा हुए पड़े थे। इसमें सिविल लाइन पुलिस ने दुकान मालिक के साथ वहां तैनात स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
  • तीसरा मामला कोतवाली पुलिस ने शहर में आठ दुकानदारों के खिलाफ दर्ज किया। इसमें सहायक थानेदार कौर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संबंध में डीसी बठिंडा की तरफ से पांच लोगों से अधिक के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई थी लेकिन इसके बावजूद दुकानदार दुकाने खोलकर बैठे थे व लोग सड़कों में घूम रहे थे। इसमें सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। इसमें जगतार सिंह वासी गली नंबर दो मुलतानिया रोड बठिंडा, नीरज कुमार वासी गली नंबर दो गणेशा बस्ती बठिंडा, सुभाष चंद्र बांसल वासी गली नंबर तीन नई बस्ती, अंकित कुमार वासी गली नंबर 9 नामदेव रोड, गौरव सिंगलावासी गांधी गली नजदीक आर्य समाज चौक बठिंडा, राहुल वासी बिरला मिल कालोनी बठिंडा, गुरजंट सिंह वासी गुरु गोबिंद सिंह नगर बठिंडा, अबनूर किसपोटा वासी चर्च सेंट जेवियर बठिंडा शामिल है।
  • इसी तरह कोतवाली पुलिस ने सब्जी मंडी व शहर के विभिन्न स्थानों में सड़कों के किनारे सब्जी बेचने वाले लोगों के खिलाफ कारर्वाई की है। इसमें दर्जनों लोगों को जहां सड़कों के किनारे से हटाया गया वही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए है। इसी तरह जिला प्रशासन ने कर्फ्यू व लाकडाउन के दौरान मेडिकल साजों सामान की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए है। सिविल लाइन पुलिस ने सुरेश कुमार मालिक एएस मेडिकल वासी परसराम नगर बठिंडा, आकाश बांसल श्री बाला जी मेडिकल स्टोर, प्रदीप गर्ग दर्शन मेडिकल स्टोर भट्टी रोड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर मास्क की तय कीमत 10 रुपए के मुकाबले 25 से 30 रुपए में बेचने का आरोप है। इसी तरह सेहत विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर गुरदीप बांसल की शिकायत पर महिंदर पाल गर्ग एमएल, एमपी फार्मा दुकान गांधी मार्किट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि दुकानदार महंगे दाम पर लोगों को मास्क की बिक्री कर रहा था।
कर्फ्यू के दौरान एमरजेंसी में बाहर निकलने के साथ किसी मदद की जरूरत हो तो प्रशासन को भेजे वट्सएप नंबर में अर्जी, आधे घंटे में मिलेगी मंजूरी
  • प्रशासन ने वट्सएप नंबर 70096 65875 व मेल आईडी covid19bti@gmail.com जारी किया ,किसी भी सूचना के लिए 0164 -2241290 पर कर सकते हैं सम्पर्क

बठिंडा. जिले में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए कर्फ्यू में आम व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए है। सामान्य तौर पर घर में किसी तरह की जरूरी जरूरते, मेडिकल सुविधा या फिर अन्य जायज कारणों से बाहर निकलना लाजमी है तो इसकी मंजूरी जिला प्रशासन वट्सएप नंबर में संपर्क करने के आधा घंटे बाद ही देगा। इसके लिए प्रशासन ने वट्सएप नंबर 70096 65875 व मेल आईडी covid19bti@gmail.com जारी किया है। इस नंबर में केवल वही व्यक्ति संपर्क करेगा जिसे बहुत जरूरी आपात सहायता की जरूरत हो।

जिले के डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने बताया कि कोरोना वायरस के साथ संपर्क करने के लिए दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 209 में मोनिटरिंग सैल स्थापित किया गया है। इस सैल में दिन-रात कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कंवरजीत सिंह पी.सी.एस. (अंडर प्रशिक्षण) और मनिन्दरजीत कौर पी.सी.एस. (अंडर ट्रैनिंग) इस सैल के नोडल अधिकारी बनाए गए है।

  • इसके बिना यदि किसी नागरिक को बहुत ही जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो व्यक्ति अपनी अर्ज़ी लिख कर जिसमें काम का विवरण बताते हुए और अपनी पहचान का कोई सबूत के साथ भेजते हुए इस कंट्रोल रूम के वट्सएप नंबर पर भी अर्ज़ी भेज सकते हैं या मेल आई डी. पर भी अपनी अर्ज़ी भेज सकते हैं। यहां स्पष्ट किया जाता है कि अर्ज़ी केवल बहुत ही जरूरी काम के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त अर्ज़ी की पड़ताल करने के बाद यदि व्यक्ति की अर्जी योग्य हुई तो इसकी मंजूरी वट्सएप नंबर पर ही भेज दी जाएगी।
  • डिप्टी कमिशनर ने बताया कि स्टाफ को हिदायत की गई है कि आधे घंटो में आने वाली सभी अर्जी का निपटारा किया जाए।
    वही डिप्टी कमिश्नर बी. श्रीनिवासन ने मंगलवार को जिले के सीनियर आधिकारियों के साथ बैठक करके जिले में कर्फ़्यू को सख़्ती के साथ लागू करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने जिला निवासियों से अपील की कि मानवता के लिए पैदा हुए करोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए हरेक नागरिक कर्फ्यू का सख्ती से पालना करे और कोई भी घर से बाहर न आए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कर्फ़्यू का उलंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  • इस मौके उन बताया कि एमरजैंसी सेवाओं की ज़रूरतों के लिए दो पेट्रोल पंप शहर में खुले रहेंगे। यह पंप माडल टाउन और जस्सी पोवाली चौक में है। इसके बिना उन्होंने उप मंडल मैजिस्ट्रेट को कहा कि वह भी सरकारी जरूरतों के लिए एक-एक पंप अपनी सब-डिविज़न में खुलवा सकते हैं।
  • जिले में जन सहूलतें यकीनी बनाने के लिए 47 कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वह अपने -अपने क्षेत्र में कर्फ़्यू की सख़्ती के साथ पालना करवाने के सथ इस बात को सुनिश्त करेंगे कि लोगों को कोई दिक्कत भी न आए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने इस बाबत कोई ढील इस्तेमाल की तो सख़्त कार्यवाही की जाएगी।
  • डिप्टी कमिश्नर ने जिला निवासियों को भी अपील की कि यह अमन कानून की स्थिति मनुष्य को बीमारी से बचाने के लिए लोगों का आपसी संपर्क कम करने के लिए जरूरी है इसी कारण से यह कर्फ़्यू लगाया गया है। इसलिए हरेक नागरिक सहयोग करे और अपने घर से निकल कर अपने पड़ोसी के साथ मिलने से भी परहेज़ करे क्योंकि यह बीमारी आपसी संपर्क के साथ फैलती है और एक बार इसका सामाजिक स्तर पर पसार हो गया तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बैठक में ए.डी.सी. जनरल राजदीप सिंह बराड़, ए.डी.सी. विकास परमवीर सिंह, कमिश्नर नगर निगम विक्रमजीत सिंह शेरगिल, एस.डी.एम. खुशदिल सिंह, वरिन्दर सिंह, सिवल सर्जन अमरीक सिंह आदि भी उपस्थित थे।

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