गन लाइसेंस चाहिए तो लगाने होंगे 10 पौधे, सबूत के तौर पर खींचनी होगी सेल्फी

पंजाब के फिरोजपुर जिला प्रशासन ने आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के अनुसार अगर किसी को आर्म्स लाइसेंस चाहिए, तो पहले उसे दस पौधे लगाने होंगे.

फिरोजपुर. पंजाब के फिरोजपुर में जिला प्रशासन ने एक अनोखा नियम लागू किया है. इस नियम के तहत यदि किसी को आर्म्स लाइसेंस चाहिए तो उसे पहले दस पौधे लगाने होंगे. इतना ही नहीं उसे पौधे लगाते समय सेल्फी भी लेनी होगी और इसे लाइसेंस की फाइल के साथ जिला प्रशासन को भेजना होगा. इसके बाद ही लाइसेंस की फाइल को मान्य माना जाएगा.

जिला प्रशासन ने यह नियम गत 5 जून 2019 से लागू किया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जिला आयुक्त चंदर गाइंद का कहना है कि क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयास है, क्योंकि पंजाब के लोग हथियार लाइसेंस पाने के लिए काफी आतुर रहते हैं. इसलिए उन्हें कुछ पौधे लगाने के लिए भी आतुर होना चाहिए.

बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद से प्रशासन को हथियार लाइसेंस के लिए 23 नए आवेदन मिले हैं. इनमें से 13 आवेदन को पुलिस सत्यापन के लिए भेज दिया गया है. जिनमें से 3 को मंजूरी दे दी गई है. इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि 230 पौधे अब तक लोगों ने लाइसेंस के फेर में रोप दिए हैं. फिराेजपुर प्रशासन की इस पहल के बाद अब नीति आयोग का भी ध्यान इस तरफ गया है.

हथियार लाइसेंस विभाग में काम करने वाले राजिंदर कुमार ने बताया कि लाइसेंस बनवाने के लिए हर साल 500 से अधिक आवेदन मिलते हैं. सभी को लाइसेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके पुलिस रिकॉर्ड को पहले चेक किया जाता है. अभी हमारे पास 23 नए और 930 लंबित आवेदनों का एक बैकलॉग है.

जिला आयुक्त चंदर गाइंद ने कहा कि राज्य की हरियाली को देखते हुए हमने यह नियम केवल नए आवेदकों के लिए ही बनाया है. योजना है कि बाद में हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण प्रक्रिया में भी इसे लागू किया जाए.

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