नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 102 पर बड़ा फैसला सुनाया. अब आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती है, लेकिन चल संपत्ति को फ्रीज करने में कोई रोक नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सहमति से यह फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 102 की शक्तियों पर चर्चा की. इस दौरान मामलों की जांच के दौरान पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने बहुमत के फैसले में माना था कि जांच के दौरान पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है.