आईएएस के बेटे के अपहरण का मामला / सीबीआई को नहीं मिल रही 4 साल पुरानी स्टेटस रिपोर्ट,कोर्ट से मांगा समय

सुमेध सिंह सैणी के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के लिए पंजाब पुलिस मांग रही है रिकॉर्ड पंजाब पुलिस ने इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए चंडीगढ़ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी

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चंडीगढ़। 29 साल पुराने अपहरण के केस में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैणी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने पिछले महीने केस दर्ज किया था। उस केस में पंजाब पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई से 12 साल पुराना रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन सीबीआई को इस संबंध में रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। पंजाब पुलिस ने इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए चंडीगढ़ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी।उस एप्लीकेशन पर मंगलवार को सीबीआई ने जवाब दिया कि इस समय उनके पास स्टाफ की कमी है इसलिए उन्हें रिकॉर्ड ढूंढने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अब केस की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

दरअसल, पुलिस ने कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें कहा था कि 2016 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को इसी केस से रिलेटेड एक स्टेटस रिपोर्ट वापस की थी। उस स्टेटस रिपोर्ट में सैणी के खिलाफ सीबीआई जांच के रिकॉर्ड हैं। पंजाब पुलिस सीबीआई से यही स्टेटस रिपोर्ट मांग रही है। 2008 में सीबीआई ने सैणी के खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नीकल ग्राउंड पर इस एफआईआर को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब नए फैक्ट्स पर पंजाब पुलिस ने पिछले महीने 7 मई को सैणी के खिलाफ दोबारा से केस दर्ज किया।

ये है मामला
मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे।1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिकर्मी मारे गए थे, वहीं सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे। उस केस के संबंध में पुलिस ने सैणी के ऑर्डर पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में रखा और फिर बाद में कहा कि वह पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। वहीं, परिजनों का कहना था कि बलवंत की पुलिस के टॉर्चर से मौत हो गई।

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